स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स की भोपाल एवं जबलपुर ईकाई द्वारा वन्यप्राणी तेंदुये के अवैध व्यापार संबंधी अपराध में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज वन अपराध प्रकरण 28060/21 दिनांक 04.07.2020 में माननीय विशेष न्यायालय जबलपुर ने अपने आदेश दिनांक 10.03.2022 के द्वारा 03 आरोपियों को 03-03 वर्ष का कारावास एवं दस-दस हजार रूपये का अर्थदंड से दण्डित किया गया है । |
प्रकरण 28060/21 दिनांक 04.07.2020 एंव दाण्डिक नंबर 3367/2020 1.67MB |
स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स की भोपाल एवं सागर इकाई के द्वारा वन्यप्राणी कछुओं की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी संबंधी प्रकरण में लिप्त संगठित गिरोह के शेष 02 आरोपियों के विरूद्ध प्रस्तुत पूरक परिवाद पर सुनवाई करते हुये माननीय विशेष न्यायालय सागर के द्वारा दोनों वन्यप्राणी तस्करों को दोषी करार देते हुये 03-03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10-10 हजार रूपये का आर्थिक दंड का आदेश दिनांक 27/03/2022 को दिया गया । |
प्रकरण क्रमांक 28060/02 दिनांक 05/05/2017 एवं दांडिक नम्बर 1830/2019 (पूरक परिवाद अंतर्गत) 175KB |
अवैध परिवहन - रोसर एवं लिम्बी बीट के मध्य वनवृत्त खंडवा में 90 किलो सलई गोंद का बिना ट्रांजिट पास का वाहन - पुनरीक्षण आवेदन निरस्त |
सीआरआर/66/2018, दिनांक 18/07/2018 1.47MB |
स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स की भोपाल एवं होशंगाबाद इकाई के द्वारा वन्यप्राणी बाघ के शिकार संबंधी प्रकरण का सफलतापूर्वक अन्वेषण करते हुये माननीय विशेष न्यायालय होशंगाबाद के द्वारा गिरोह के सभी 05 सदस्य को दोषी करार देते हुये 07-07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 01-01 लाख रूपये का आर्थिक दण्ड का आदेश दिनांक 12.05.2018 को दिया गया है| |
प्रकरण क्रमांक 38/44 दिनांक 10.04.2017 एवं दाण्डिक नंबर 178/2018 291KB |
स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स की भोपाल एवं सागर इकाई के द्वारा वन्यप्राणी कछुओं की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी संबंधी प्रकरण का सफलतापूर्वक अन्वेषण करते हुये माननीय विशेष न्यायालय सागर के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वन्यप्राणी तस्करी के गिरोह के सभी 13 सदस्यों (04 राज्यो से गिरफ्तार किये गये) को दोषी करार देते हुये 07-07 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 9.5 लाख रूपये का आर्थिक दण्ड का आदेश दिनांक 19.07.2021 को दिया गया है। |
प्रकरण क्रमांक 28060/02 दिनांक 05.05.2017 एंव दाण्डिक नंबर 1648/2017 714KB |
स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स की भोपाल एवं इंदौर इकाई के द्वारा वन्यप्राणी पेंगोलिन, जेकॉल, सैण्डबोआ के शिकार व अवैध व्यापार संबंधी प्रकरण का सफलतापूर्वक अन्वेषण करते हुये माननीय न्यायालय नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के द्वारा गिरफ्तार सभी 05 सदस्य को दोषी करार देते हुये 04-04 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10-10 हजार रूपये का आर्थिक दण्ड का आदेश दिनांक 10.10.2017 को दिया गया है। |
प्रकरण क्रमांक 25615/ दिनांक 17.01.2017 एवं दाण्डिक नंबर 204/2017 235KB |
आरामशीन संचालन - 11 पीएम पर आरामशीन संचालन - तीन माह सश्रम कारावास एवं 6000 रू. का अर्थदंड |
5066/21, दिनांक 29/02/2016 6.23MB |
वन्यप्राणी शिकार - वन परिक्षेत्र कामती सतपुडा टाईगर रिजर्व नर्मदापुरम - 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50,000 रू. का अर्थदंड |
14198/06, दिनांक 16/02/2016 3.98MB |
वन्यप्राणी शिकार - वनमंडल पश्चिम बैतूल परिक्षेत्र गवासेन में मोर का शिकार - तीन वर्ष का कठोर कारावास |
3923/2014, दिनांक 30/09/2014 87KB |
वन्यप्राणी शिकार - वनमंडल छिंदवाडा परिक्षेत्र चौरई में वन्यप्राणी के शिकार का प्रयास - तीन वर्ष की सजा एवं 10000 रू. का अर्थदंड |
4554/24, दिनांक 29/11/2013 138KB |
वन्यप्राणी शिकार – जिला कटनी के बडवारा में करेंट लगाकर वन्यप्राणी बाघ का शिकार करने वाले आरोपियों को 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार का जुर्माना |
दांडिक प्रकरण क्रमांक 901158/13 दिनांक 26.02.2013 16.19MB |
अवैध परिवहन - डिंडोरी सामान्य वनमंडल में अवैध 55 बोरी छुई का बिना ट्रांजिट परिवहन |
230/12, दिनांक 13/08/2012 4.08MB |
वन्यप्राणी शिकार - जिला बालाघाट में जी.आई. तार लगाकर जंगली सुअर का शिकार - एक वर्ष का कठोर कारावास |
489/12, दिनांक 30/07/2012 11.18MB |
वन्यप्राणी शिकार - वन परिक्षेत्र गोहपारू के बीट खैरवना में जंगली मादा सुअर का शिकार - तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100 रू. का अर्थदंड |
1390/2010, दिनांक 02/11/2010 345KB |
वन्यप्राणी शिकार – जिला कटनी के वन परिक्षेत्र रीठी में वन्यप्राणी गोह (मोनिटर लिजार्ड) का शिकार करने वाले आरोपियों को 03 वर्ष 06 माह का सश्रम कारावास एवं 10 हजार का जुर्माना |
दांडिक प्रकरण क्रमांक 3082/10 दिनांक 04.09.2010 6.04MB |
वन्यप्राणी शिकार – जिला कटनी के वन परिक्षेत्र ढीमरखेडा में जल स्त्रोत में कीटनाशक जहर मिलाकर वन्यप्राणी तेंदुआ एवं उसके 02 शावक एवं एक कबरबिज्जू, मादा चीतल, उल्लू , लंगूर एवं अन्य वन्यप्राणी का शिकार करने वाले आरोपियों को 06-06 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10-10 हजार का जुर्माना |
दांडिक प्रकरण क्रमांक 2811/09 दिनांक 25.08.2009 5.14MB |
वन्यप्राणी शिकार – वनमंडल कटनी वन्यप्राणी अवयवों को अवैध रूप से रखने संबंधी अपराध में शामिल आरोपियों को 03 वर्ष की कारावास एवं 10 हजार का जुर्माना संबंधी निर्णय के विरूद्ध अपील को निरस्त करते हुये पूर्व पारित निर्णय को यथावत रखे जाने संबंधी आदेश किया गया |
दांडिक अपील क्रमांक 83/09 दिनांक 22.06.2009 4.95MB |
अवैध कटाई - कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जिला बालाघाट में 10 नग हरे बांसों की अवैध रूप से कटाई - छ: माह का साधारण कारावास एवं 2000 रू. अर्थदंड |
597/2006, दिनांक 12/09/2006 3.62MB |
वन्यप्राणी शिकार – जिला कटनी के वन परिक्षेत्र रीठी में वन्यप्राणी तेंदुऐ के शिकार कर उसकी खाल को अवैध रूप से बेचने के अपराध में लिप्त आरोपियों को 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 05-05 हजार का जुर्माना |
दांडिक प्रकरण क्रमांक 224/2004 दिनांक 27.12.2004 8.79MB |
वन्यप्राणी शिकार – जिला कटनी के बहोरीबंद में वन्यप्राणी बाघ का शिकार करने वाले आरोपियों को 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रूपये का जुर्माना |
दांडिक प्रकरण क्रमांक 2887/06 दिनांक 25.08.2003 5.77MB |
वन्यप्राणी शिकार - कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जिला बालाघाट में सांभर का शिकार मांस खाना एवं बेचना - एक वर्ष का साधारण कारावास |
1034/2003, दिनांक 11/09/2002 5.70MB |
वन्यप्राणी शिकार – जिला जबलपुर की सब रेंज बहोरीबंद में वन्यप्राणी बाघ का शिकार कर उसके अवयवों को अवैध रूप से रखने वाले आरोपियों को 03 वर्ष की सजा एवं 10 हजार रूपये का जुर्माना |
दांडिक प्रकरण क्रमांक 569/1988 दिनांक 15.12.88 9.09MB |