मध्यप्रदेश प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण कैम्पा
(Compensatory Afforestation Management & Planning Authority):
शाखा का परिचय :
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों के लिये वन भूमि व्यपवर्तन के प्रकरण स्वीकृत किये जाते हैं। वन भूमि व्यपवर्तन के प्रकरणों में स्वीकृति जारी करते समय भारत सरकार द्वारा विभिन्न शर्तें अधिरोपित की जाती हैं। इन शर्तों के अनुरूप आवेदक संस्थान से प्रतिपूरक रोपण (CA), आवाह क्षेत्र उपचार (CATP), वन्यप्राणी प्रबंधन (IWMP), तथा निवल वर्तमान मूल्य (NPV) आदि की राशि जमा कराई जाती है। इन शर्तों का मुख्य उद्देश्य वन भूमि के व्यपवर्तन से होने वाली क्षति की पूर्ति करना है।
|
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) 2002/95 टी.एन. गोदावर्मन तिरूमलपाद बनाम भारत संघ और अन्य मे तारीख 30 अक्टूबर 2002 के अपने आदेश मे यह मत व्यक्त किया कि प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि का सृजन किया जाये। वर्ष 2006 मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के तारतम्य मे एक तदर्थ प्राधिकरण का गठन किया गया तथा वर्ष 2009 मे मार्गदर्शक सिद्धांत बनाये गये। प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि का प्रबंधन मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार 2017-18 तक किया जाता रहा है।
|
इसी क्रम मे प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि के प्रबंधन हेतु दिनांक 03.08.2016 को प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि अधिनियम, 2016 तथा दिनांक 10.08.2018 को प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम, 2018 भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित किया गया। प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि अधिनियम 2016 (2016 का 38) की धारा 10 की उपधारा (1) के तहत 30 सितम्बर 2018 को मध्यप्रदेश राज्य प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा) के नाम से राज्य प्राधिकरण का गठन किया है। मध्यप्रदेश शासन ने 17 अक्टूबर 2018 को मध्यप्रदेश के लोक लेखा के ब्याज अर्जित करने वाले खण्ड के अंतर्गत मुख्य शीर्ष ‘‘8121 साधारण एवं अन्य आरक्षित निधियां’’ के नीचे एक विशिष्ट लघु शीर्ष 129-मध्यप्रदेश प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि का गठन किया है।
|
प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि अधिनियम, 2016 मे निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य प्राधिकरण के निधि के प्रबंधन और योजना बनाये जाने हेतु त्रिस्तरीय समितियों के गठन के निर्देश हैं।
|
माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में - शासी निकाय। |
मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में-राज्य स्तरीय संचालन समिति। |
प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में-राज्य कार्यकारिणी समिति। |
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक/एफ 19-42 /2018/1/4 दिनांक 26.10.2018 से राज्य स्तरीय संचालन समिति (Steering Committee) तथा आदेश क्रमांक एफ-3-22/2018/10-2 दिनांक 25.10.2018 द्वारा कार्यकारिणी समिति (Executive Committee) का गठन किया गया है। मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक/एफ 19-52/2018/1/4 दिनांक 15.01.2019 से शासी निकाय (Governing Body) का गठन किया गया है।
|
शाखा की मुख्य गतिविधियां :
उक्त समितियों के गठन के पश्चात् अभी तक शासी निकाय की एक, संचालन समिति की आंठ तथा कार्यकारिणी समिति की दस बैठक आयोजित की गई हैं।
प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 में राज्य प्राधिकरण के निधि (कैम्पा निधि) के एन.पी.व्ही. तथा ब्याज की राशि के उपयोग के संबंध में मुख्य बिंदु निम्नानुसार हैंः-
- एन.पी.व्ही. की 80 प्रतिशत राशि वन एवं वन्यप्राणी प्रबंधन जैव विविधता प्रबंधन, संरक्षित क्षेत्रों से ग्राम विस्थापन रोपण एवं वनों के संरक्षण आदि पर व्यय की जा सकती है।
- एन.पी.व्ही. की 20 प्रतिशत राशि वन और वन्यजीव संबंधी अद्योसंरचना को सुदृृढ़ करने, क्षमता निर्माण, रोपणियों के आधुनिकीकरण, मार्ग उन्नयन आदि पर व्यय की जा सकती है।
- वन विभाग के केवल वन रेंज अधिकारियों तक के अधिकारी के आवास एवं कार्यालयीन भवनों का निर्माण।
- वाहन क्रय, चिड़िया घर एवं वन्यजीव सफारी की स्थापना/उन्नयन पर प्रतिबंध।
- ब्याज की 60 प्रतिशत तक की राशि से क्षतिपूर्ति रोपण/दाण्डिक प्रतिपूर्ति वनीकरण/वन्यजीव प्रबंधन के मूल्यवृृद्धि, वन एवं वन्यप्राणी प्रबंधन से संबंधित कार्य का संपादन।
- ब्याज की 40 प्रतिशत तक की राशि से राज्य प्राधिकरण के गैर अनावर्ती और आवर्ती व्यय।
|
प्रत्येक वर्ष प्रस्तावित क्षतिपूर्ति रोपण, आवाह क्षेत्र उपचार, वन्यप्राणी प्रबंधन तथा एन.पी.व्ही. से संबंधित विभिन्न प्रस्तावित कार्यों को सम्मिलित करते हुये वार्षिक कार्य आयोजना (ए.पी.ओ.) तैयार किया जाता है। इस ए.पी.ओ. को राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा परीक्षण कर राज्य स्तरीय संचालन समिति को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाता है। राज्य स्तरीय संचालन समिति द्वारा इस ए.पी.ओ. के आवश्यक परीक्षण पश्चात् अनुशंसा सहित भारत सरकार को प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 के प्रावधानो के अनुसार स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम, 2018 के अनुसार ए.पी.ओ. को स्वीकृत किया जाता है।
|
वित्तीय प्रगति -
वनीकरण के अतिरिक्त कैम्पा निधि से वन्यप्राणी क्षेत्रों के रहवास विकास, वनों के संरक्षण, अद्योसंरचना विकास एवं जलग्रहण क्षेत्र उपचार आदि कार्य किये गये है। वित्तीय वर्ष 2021-22, वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24 की वित्तीय प्रगति निम्नानुसार है -
|
वित्तीय वर्ष 2021-2022 -वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित ए.पी.ओ. के अनुसार किये गये कार्यों मे उपयोग मे ली गई राषि का विवरण तालिका में दर्शित हैः-
|
(राशि रू. करोडों में) |
क्र. |
शीर्ष |
वर्ष 2021-22 में स्वीकृत राशि |
उपयोग में ली गई राशि (31 मार्च 2022 की स्थिति में) |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
क्षतिपूर्ति (प्रतिपूरक) वृक्षारोपण - 9664 |
138.19 |
98.39 |
2. |
जलग्रहण उपचार क्षेत्र - 9665 |
5.66 |
6.30 |
3. |
वन्यप्राणी प्रबंधन- 9666 |
0.00 |
0.00 |
4. |
शुद्ध वर्तमान मूल्य- 9667 |
542.80 |
445.28 |
5. |
अन्य |
0.00 |
0.00 |
6. |
ब्याज की राशि- 9668 |
26.81 |
11.12 |
योग : - |
713.46 |
561.09 |
वित्तीय वर्ष 2022-2023 -वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित ए.पी.ओ. के अनुसार किये गये कार्यों मे उपयोग मे ली गई राषि का विवरण तालिका में दर्शित हैः-
|
(राशि रू. करोडों में) |
क्र. |
शीर्ष |
वर्ष 2022-23 में स्वीकृत राशि |
उपयोग में ली गई राशि (31 मार्च 2023 की स्थिति में) |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
क्षतिपूर्ति (प्रतिपूरक) वृक्षारोपण - 9664 |
153.07 |
129.79 |
2. |
जलग्रहण उपचार क्षेत्र - 9665 |
22.02 |
19.36 |
3. |
वन्यप्राणी प्रबंधन- 9666 |
7.00 |
5.22 |
4. |
शुद्ध वर्तमान मूल्य- 9667 |
639.87 |
569.96 |
5. |
अन्य |
0.03 |
0.00 |
6. |
ब्याज की राशि- 9668 |
12.88 |
5.03 |
योग : - |
834.89 |
729.38 |
वित्तीय वर्ष 2023-2024 -वर्ष 2023-24 मे कैम्पा अंतर्गत भारत सरकार को राशि रुपये 1150.36 करोड़ की वार्षिक कार्य योजना प्रेषित की गई। जिसके विरूद्ध भारत सरकार द्वारा राशि रुपये 1070.61 करोड़ की वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत की गई। उक्त स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य मे राज्य शासन द्वारा कैम्पा अंतर्गत विभिन्न बजट मदो मे कुल राशि रुपये 959.24 करोड़ उपलब्ध कराई गई। जिसके विरूद्ध दिनांक 31.03.2024 तक राषि रुपये 937.52 करोड़ की राषि उपयोग में ली गई। उक्त राशि से वर्ष 2023-24 में क्षतिपूर्ति वनीकरण अंतर्गत रकबा 1077.90 हेक्टयर मे क्षेत्र तैयारी कार्य तथा 5301.65 हे0 मे वृक्षारोपण कार्य के साथ-साथ 26566.41 हे0 क्षेत्र मे विगत वर्षों के क्षतिपूर्ति रोपण का रखरखाव कार्य कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2023-24 मे एन.पी.व्ही. अंतर्गत रकबा 43464.23 हेक्टयर मे क्षेत्र तैयारी कार्य तथा 30294.71 हे0 मे वृक्षारोपण कार्य के साथ-साथ 102659.65 हे0 मे विगत वर्षों के वृक्षारोपण कार्यों के रखरखाव कार्य प्रगति पर है, साथ ही संरक्षित क्षेत्रों मे चारागाह विकास अंतर्गत रकबा 19238.00 हे0 क्षेत्र मे प्रथम वर्ष के कार्य तथा रकबा 14201.55 हे0 मे रखरखाव कार्य प्रगति पर है। नदियों के पुर्नजीवन कार्यों के अंतर्गत नर्मदा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र उपचार हेतु उत्तर बालाघाट, बुरहानपुर, सीहोर, खरगौन, पश्चिम छिंदवाड़ा, पश्चिम मण्डला, पूर्व छिंदवाड़ा, पूर्व मण्डला एवं डिण्डौरी वनमंडल अंतर्गत राशि रुपये 19.55 करोड़ की राषि स्वीकृत की गई है। यमुना नदी पुर्नजीवन के जल ग्रहण क्षेत्र उपचार अंतर्गत रतलाम, दतिया एवं दमोह वनमंडल तथा गोदावरी नदी पुर्नजीवन अंतर्गत दक्षिण सिवनी एवं उत्तर बालाघाट वनमंडल को क्रमश: राशि रुपये 7.29 करोड़ तथा राशि रुपये 1.85 करोड़ से जल एवं मृदा संरक्षण संबंधी विविध कार्य संपादित किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अधिकारी/कर्मचारियों की सुविधा हेतु अद्योसंरचना विकास के कार्यों की जानकारी का विवरण तालिका में दर्शित हैः-
|
अ.क्र. |
भवन क नाम |
संख्या |
1. |
वन रक्षक आवास |
139 |
2. |
परिक्षेत्र सहायक आवास |
51 |
3. |
परिक्षेत्र अधिकारी आवास |
55 |
4. |
परिक्षेत्र कार्यालय |
25 |
5. |
लाईन क्वार्टर |
20 |
- उपरोक्त निर्माण कार्य कराने में कुल राशि रुपये 56.11 करोड़ का व्यय हुआ है।
कैम्पा मद के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये निर्धारित भौतिक/आर्थिक लक्ष्य एवं उपलब्धि की जानकारी 31 मार्च 2024 की स्थिति में जिसका विवरण तालिका में दर्शित हैः-
|
(राशि करोडों में) |
क्र. |
बजट शीर्ष |
आर्थिक लक्ष्य |
आर्थिक उपलब्धि |
1. |
कैम्पा प्रतिपूरक वनीकरण-9664 |
117.76 |
110.89 |
2. |
कैम्पा आवाह क्षेत्र उपचार योजना-9665 |
25.33 |
22.02 |
3. |
कैम्पा वन्य जीव संरक्षण योजना -9666 |
8.28 |
7.66 |
4. |
कैम्पा निवल वर्तमान मूल्य-9667 |
787.29 |
783.10 |
5. |
कैम्पा ब्याज-9668 |
20.54 |
13.85 |
6. |
कैम्पा अन्य-9669 |
0.04 |
0 |
योग : - |
959.24 |
937.52 |
प्राधिकरण(कैम्पा) के अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र तैयारी |
(रकबा हेक्टेयर में) |
क्रमांक |
वर्ष |
क्षतिपूर्ति मद |
एन.पी.व्ही. मद |
योग |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
2018-19 |
1907.85 |
0.00 |
1907.85 |
2. |
2019-20 |
5104.86 |
13470.76 |
18575.62 |
3. |
2020-21 |
4493.98 |
16526.02 |
21020.00 |
4. |
2021-22 |
2192.00 |
9422.00 |
11614.00 |
5. |
2022-23 |
5246.93 |
30099.71 |
35346.64 |
6. |
2023-24 |
1077.90 |
43464.23 |
44542.13 |
योग : - |
20023.52 |
112982.72 |
133006.24 |
कैम्पा षाखा के अंतर्गत 1306 मद से विगत वर्षों की क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की प्रगति |
(रकबा हेक्टेयर में) |
क्रमांक |
वर्ष |
1306 मद अंतर्गत क्षतिपूर्ति रोपण हेतु क्षेत्र तैयारी रकबा हे0 में
|
व्यय राशि करोड़ में |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
2018-19 |
372.88 |
18.95 |
2. |
2019-20 |
2206.31 |
8.01 |
3. |
2020-21 |
00.00 |
10.19 |
4. |
2021-22 |
800.00 |
7.44 |
5. |
2022-23 |
408.07 |
667 |
6. |
2023-24 |
95.00 |
6.86 |
योग : - |
3882.26 |
58.12 |
राज्य प्राधिकरण की गतिविधियों के छायाचित्र वृक्षारोपण
|
|
|
राज्य प्राधिकरण की गतिविधियों के छायाचित्र |
बरौहा क्षेत्रफल-238.36 हे. वृक्षारोपण वर्ष 2018 |
|
निगाही, सिंगरौली वनमंडल, रकबा 58 हे. वृक्षारोपण क वर्ष 2019 |
|
|
क्षतिपूर्ति वनीकरण भालेगांव, रकबा-5हे. वृक्षारोपण वर्ष-2021, दक्षिण छिंदवाडा |
रूद्राक्ष वृक्षारोपण, कक्ष क्र-पी.एफ. 235, रकबा-5हे. रोपण वर्ष-2020, अमरकंटक |
|
अधोसंरचना विकास के कार्य- वनरक्षक आवास, वर्ष-2021.22, लागत-10 लाख, सामाजिक वानिकी, रतलाम |
|
|
अनुसंधान विस्तार की रोपणियों का आधुनिकीकरण |
वन परिक्षेत्र बरौधा |
|
प्रशिक्षण - अनुभूति कार्यक्रम वर्ष-2021 |