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वन क्षेत्रों में गैर वानिकी कार्य करने की अनुमति जारी करने के संबंध में राज्य शासन / क्षेत्रीय वनमंडलाधिकारियों को निम्नानुसार अधिकार भारत सरकार से प्रत्यायोजित किये गये हैं:-
(क) भारत सरकार द्वारा दिनांक 28.03.2019 से जारी मार्गदर्शिका के अध्याय 4 में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत निम्न श्रेणियों के कार्यों में 01 हेक्टेयर तक वन भूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति के अधिकार राज्य शासन को प्रदत्त किये हैं:-
1. शाला भवन
2. अस्पताल
3. विद्युत लाईन एवं संचार लाईन (ओएफसी सहित)
4. पेयजल (भूमिगत व्यवस्था सहित)
5. वॉटर या रेन हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर
6. लघु सिंचाई नहरें
7. ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्त्रोत
8. कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण केंद्र
9. विद्युत सब-स्टेशन
10. संंचार पोस्ट मोबाइल टॉवर
11. सडक का निर्माण
12. पुलिस स्थापना
(ख) भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निम्न श्रेणियों के कार्यों में 01 हेक्टेयर तक वन भूमि जिसमें 75 वृक्ष प्रति हेक्टेयर होने की स्थिति में व्यपवर्तन की स्वीकृति संबंधित क्षेत्रीय वनमंडलाधिकारी को प्रदत्त किये हैं:-
1. विद्यालय
2. औषधालय
3. आंगनवाडी
4. उचित कीमत की दुकानें
5. विद्युत एवं दूरसंचार लाईनें
6. टंकियां और अन्य लघु जलाशय
7. पेयजल की आपूर्ति और जल पाईप लाईनें
8. जल या वर्षा जल संचयन संरचनाएं
9. लघु सिंचाई नहरें
10. अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत
11. कौशल उन्नयन या व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र
12.सडकें
13. सामुदायिक केंद्र
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